गुजरात के अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मंसा मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि नगर निगम सड़क चौड़ीकरण के लिए जनहित में काम कर रहा है, इसलिए इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मस्जिद ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को सुनते हुए कहा कि यह मामला मज़हब की आज़ादी के अधिकार के उल्लंघन का नहीं है।
अहमदाबाद नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता आस्था मेहता ने अदालत को बताया कि निगम ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया था कि सड़क चौड़ीकरण के तहत केवल मस्जिद की खाली ज़मीन का एक हिस्सा और प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्सा प्रभावित होगा, मुख्य नमाज़ हॉल या मस्जिद की मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
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